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नई दिल्ली । एड्स जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित गरीब रोगियों को न्यूनतम पेंशन देने की सिफारिश करते हुए हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस मामले में विचार करने का आदेश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे परिवारों को उनके परिजनों की देखरेख के लिए अधिक मदद करने की जरूरत है। मामले में अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी।
कोर्ट ने मामले में दिल्ली सरकार के अलावा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और पीड़ित गरीब रोगियों को न्यूनतम पेंशन देने पर विचार करने को कहा है। कोर्ट एड्स की बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति के पत्र पर सुनवाई कर रहा है। उक्त व्यक्ति ने पत्र के माध्यम से न्यूनतम पेंशन को एक हजार से बढ़ा कर 3 हजार रुपये किए जाने की मांग की थी। मामले में कोर्ट ने अधिवक्ता अजय वर्मा को अदालत मित्र बनाकर पत्र भेजने वाले व्यक्ति व कोर्ट को राय देने के आदेश दिए।
from Dainik Jagran